नैनीताल: उत्तराखंड में दर्ज मुकदमों की FIR ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका का समाधान हो गया है। पुलिस की ओर से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सार्वजनिक पोर्टल के लंबे समय से बंद रहने के मामले में अब स्थिति स्पष्ट हो गई है।

लंबे समय से बंद था सार्वजनिक FIR पोर्टल
उत्तराखंड में दर्ज मुकदमों की FIR आम लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पुलिस का सार्वजनिक पोर्टल लंबे समय से बंद था। इसके चलते शिकायतकर्ताओं, पीड़ित पक्ष और उनके अधिवक्ताओं को FIR की प्रति हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को संबंधित थाने या अन्य माध्यमों से FIR की जानकारी और प्रति प्राप्त करनी पड़ रही थी। इसी समस्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया समाधान
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से FIR को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से मामले के समाधान की बात स्वीकार की गई।
FIR को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को मुकदमे से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना और पुलिस रिकॉर्ड तक पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना है।
शिकायतकर्ताओं और वकीलों को मिलेगी सुविधा
ऑनलाइन FIR उपलब्ध होने से शिकायतकर्ता, पीड़ित पक्ष और अधिवक्ता घर बैठे संबंधित मुकदमे की FIR देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इससे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका के समाधान के बाद अब इस सुविधा के प्रभावी और नियमित संचालन पर नजर रहेगी। पोर्टल के माध्यम से FIR तक आसान पहुंच मिलने से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पक्षों के लिए भी दस्तावेज हासिल करना अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।