देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती नियमावली में अहम संशोधन किया है। अब पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। इस फैसले से हजारों ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पहले की तरह ही रहेगी।
1 जुलाई के आधार पर होगी आयु की गणना
संशोधित नियमों के मुताबिक अभ्यर्थियों की आयु का निर्धारण अब उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार का कहना है कि इससे आयु निर्धारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी।
2028 तक मिलेगी एकमुश्त आयु छूट
सरकार ने अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती में नियम लागू होने की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को विशेष एकमुश्त आयु छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी।
इन अभ्यर्थियों को होगा सबसे बड़ा फायदा
इस संशोधन का सबसे अधिक लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिनकी आयु पहले निर्धारित 22 वर्ष की सीमा पार कर चुकी थी। अब 25 वर्ष तक के पात्र अभ्यर्थी भी पुलिस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक योग्य उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
जानिए क्या बदला?
- अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई।
- न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष यथावत रहेगी।
- आयु की गणना भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी।
- 31 दिसंबर 2028 तक आरक्षी पुलिस, पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक पदों पर विशेष आयु छूट लागू रहेगी।
- संशोधित नियमावली को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर बनाना है, ताकि अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में आने का मौका मिल सके।