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Uttrakhand: सुखीढांग भोजन माता प्रकरण में बीडीसी सदस्य समेत 6 पर केस

जीआईसी सुखीढांग मी भोजन माता प्रकरण के दौरान पुलिस ने बीडीसी सदस्य छह अन्य पर नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बता दें इन लोगों पर एसएससी वर्ग की भोजन माता पर जातिसूचक टिप्पणी और अपमानित करने का आरोप लगा है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी, एसटी अधिनियम के तहत इस मामले को दर्ज कर दिया है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले एससी वर्ग की भोजन माता सुनीता देवी पत्नी प्रेम राम, जौल की रहने वाली ने चल्थी पुलिस को तहरीर दी थी।

इस तहरीर में कुछ लोगों के नाम शामिल थे। पुलिस ने जांच के बाद तहरीर के आधार पर बीडीसी सदस्य दीपक जोशी के अलावा पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, शंकरदत्त, बबलू गहतोड़ी, महेश और सतीश के खिलाफ एसटी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया है।

सुनीता देवी की तहरीर में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ इन लोगों पर द्वेष भावना फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। इसी तहरीर में सुनीता देवी ने कुछ लोगों पर उन्हें और उनके परिवार को धम’काने का भी आरोप लगाया है।

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