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Tuesday, September 26, 2023

अबकी बार बेकाबू सरकार, आटा-दही-पनीर पर GST की मार

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उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के इस समाचार को सुनें
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अब बढती महंगाई के बिच जीएसटी परिषद का फैसला लागू होने के बाद सोमवार यानि आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से दैनिक जीवन में इस्तेमाल किये जाने वाला पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 05 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा। इसी तरह 5 हजार रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लागु हो गयी है। इसके अलावा 1 हजार रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत तक की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गयी है. अभी तक इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था।

नियम के अनुसार इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पाद पर जीएसटी की छुट जारी रहेगी। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, जैसे उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक कर दी गयी हैं। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हाज़री में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त  मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज पर 05 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई यानि आज से प्रभाव में आएंगे।

बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकनॉमी’ श्रेणी तक सीमित होगी। साथ ही आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर भी अब कर लगेगा। इसके साथ-साथ बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 05 प्रतिशत जीएसटी पर बना रहेगा।

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