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Saturday, June 3, 2023

उपभोक्ताओं को हर माह की 20 तारीख तक उठाना होगा अपना कोटा, जारी हुआ नया निगम

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उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के इस समाचार को सुनें
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सरकारी राशन लेने वालों के लिए सरकार ने किया नए नियम की घोसणा। राज्य में देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से सरकारी राशन वितरण को लेकर उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया गया है। जिसके मुताबिक हर माह की 20 तारीख तक उपभोक्ताओं को सरकारी दुकान से अपना-अपना राशन उठाना होगा।

नए नियम के लागू होते ही डीएसओ विपिन कुमार का कहना हैं कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने एवं बायोमैट्रिक को शतप्रतिशत किए जाने के चलते यह नियम लागू किया गया है। उनके मुताबिक राशन विक्रेताओं को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जो उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक राशन नहीं लेगा। उसे राशन से वंचित नहीं किया जाएगा, मगर इसके चलते उपभोक्ता से स्ष्टीकरण जरूर मांगा जाएगा। वहीं बुजुर्गों एवं दिव्यांगों पर यह नियम लागू नहीं किया गया है। इन नियमों को राशन की दुकान में भीड़ कम और काम को समय अनुसार करने के लिए बनाया गया है।

राशन वितरण को लेकर भी कई मामले सामने आए है। पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर के मोहल्ला कोटरवान में लक्सर निवासी राहुल राशन डीलर है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि राहुल नशा करने के बाद राशन बांटने आता है जिससे कई बार ज्यादा नशे की हालत में वह राशन नहीं बांट पाता है और अंगूठे लगवाने के बाद दुकान बंद कर के चला जाता है। स्थानीय निवासी का कहना है की विरोध करने पर वह महिलाओं से अभद्रता करता है।

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