नई दिल्ली: भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बार फिर भारतीय छात्रों और वर्कर्स को चेतावनी जारी की है। हर साल लाखों भारतीय पढ़ाई और नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहां ओवरस्टे (निर्धारित अवधि से ज्यादा रुकना) उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। दूतावास ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा से ज्यादा अमेरिका में रहता है, तो उसका वीजा रद्द हो सकता है, उसे डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में वीजा मिलने की संभावना भी खत्म हो सकती है।

अमेरिकी दूतावास की स्पष्ट चेतावनी
अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा:
“आपके अमेरिका में रहने की मंजूरी आपके फॉर्म I-94 पर लिखी Admit Until Date तक है, न कि आपके पासपोर्ट पर दर्ज Visa Expiry Date तक। इस अवधि के बाद रुकना ओवरस्टे कहलाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”
Your authorized period of stay is the “Admit Until Date” on your I-94, not your U.S. visa expiration date. Staying in the United States beyond your authorized date is called an “overstay” and could result in a visa revocation, possible deportation, and ineligibility for future… pic.twitter.com/cBU5dmtINX
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) August 18, 2025
क्या है ‘प्रवेश की अंतिम तिथि’ और ‘वीजा समाप्ति तिथि’?
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Admit Until Date (प्रवेश की अंतिम तिथि): यह तिथि फॉर्म I-94 पर दर्ज होती है, जिसे यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) जारी करता है। यह बताता है कि आप अमेरिका में कब तक कानूनी रूप से रह सकते हैं।
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Visa Expiry Date (वीजा समाप्ति तिथि): यह केवल यह बताती है कि आप अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा का इस्तेमाल किस तारीख तक कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि भले ही आपका वीजा वैध हो, लेकिन I-94 पर लिखी तिथि बीतने के बाद अमेरिका में ठहरना गैरकानूनी माना जाएगा।
किन वीजा धारकों को ज्यादा ध्यान देना होगा?
B-1/B-2 विजिटर वीजा, F-1 स्टूडेंट वीजा और H-1B वर्क वीजा धारकों को इस नियम का खास ध्यान रखना होगा। इनके पासपोर्ट पर वीजा की वैधता लिखी होती है, लेकिन अमेरिका में रहने की असली अवधि I-94 पर दर्ज होती है।
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तय समय से ज्यादा रुकने पर वीजा एक्सटेंड कराना होगा या स्टेटस बदलना पड़ेगा।
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ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्यों है यह अंतर समझना जरूरी?
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वीजा: केवल अमेरिका में प्रवेश की इजाजत देता है।
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I-94 की तिथि: यह तय करती है कि आप वहां कितने दिन कानूनी रूप से रह सकते हैं।
दूतावास ने दोहराया है कि ओवरस्टे करने पर सजा, जुर्माना, डिपोर्टेशन और भविष्य में वीजा से वंचित होना तय है।