उत्तराखंड में कोरोनावायरस कोविड-19 को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व के कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के संबंध में जारी आदेश को 20 नवंबर से निरस्त किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को लागू करने को कहा गया है। जबकि जर्नल डायरेक्शन में कड़ाई से सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों की सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना गैरकानूनी होगा, तथा सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।