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अब 25 किलो से कम हुआ अनाज तो देना होगा 5% का GST; वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

हाल ही में 18 जुलाई से केंद्र सरकार ने खाने-पीने के कई सामानों पर जीएसटी लागू कर दी है। इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आ रही है और वो यह है कि अगर अब आप 25 किलो से ज्यादा गेंहू लेते है तो उसपर GST लागु नहीं होगा। खाने-पीने के कई सामान जिनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों जैसे- दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज में 05 प्रतिशत तक GST लगाया गया है। पहले ये चीजें GST के दायरे से बाहर थी लेकिन अब इन सभी सामानों की खरीद पर पूरे 05 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाएगा।
साथ ही सीबीआईसी का कहना है की उस पैकेज पर ही GST लगेगा जिसमे कई खुदरा पैक होंगे। साथ ही अगर कोई उत्पाद 25 किलोग्राम से ज्यादा भार का है मगर सिंगल पैक में नहीं है तो भी 05 फीसदी तक GST देना होगा। इसका सीधा मतलब यह है की अगर कोई व्यक्ति 10 किलो के तीन पैकेट खरीदता है तो वैसे देखे तो कुल वजन 30 किलो होता है मगर पैकेट अलग-अलग होने के कारण उसे पूरे 05 फीसदी GST का भुगतान करना होगा।
खबर के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से जीएसटी ऑन प्रीपैकेज्ड एंड लेबल्ड नाम से जारी एक एफएक्यू में इस बात को स्पष्ट किया है। इसमें बताया गया है कि यदि अगर दाल, आटा, चावल जैसे फूड आइटम्स की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के हिसाब से होती है और उस पैकिंग का वजन 25 किलो से ज्यादा होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जायेगा।

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