अगर आप भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त का राशन ले रहे हैं, लेकिन आप पात्र की श्रेणी में नहीं आते हैं तो अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करे नहीं तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है । जी हाँ सरकार द्वारा फ्री में सरकारी राशन खाने वालों पर सख्ती के बाद अपात्र तेजी से राशन कार्ड सरेंडर करा रहे हैं।
साथ ही सरकार द्वारा चलाये गए अभियान ‘अपात्रों को न, पात्रों को हां’ के तहत प्रदेश में अबतक 60 हजार से अधिक अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कराए हैं। विभाग ने 30 जून तक राशन कार्ड जमा कराने का समय दिया है। इसके बाद विभाग अपात्र लोगों पर कार्रवाई कर उन पर मुकदमा दर्ज करेगी।
साथ ही सूत्रों के मुताबिक सरकार द्वारा राशनकार्डधारकों के राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया जारी है। 30 जून तक कार्ड जमा कराए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 60 हजार से अधिक अपात्र अपने कार्ड सरेंडर करा चुके हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जो भी अपात्र व्यक्ति 30 जून तक अपना राशन कार्ड वापस नहीं करता है तो उसके आगे अभियान चलाकर राशन कार्ड धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा। इसके अलाव जिन लोगों की आमदनी वर्ष में 5 लाख रुपये है, उन्हें एसएफवाई श्रेणी में शामिल किया जाएगा। साथ ही जिस व्यक्ति के पास पीला राशन कार्ड है और उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो वह भी अपात्र की श्रेणी में आएगा। अष्टमी आप की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक हैं और आप राज्य खाद्य योजना का लाभ ले रहे हो तो आप अपना राशन कार्ड जल्द वापस करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के तहत खाद्य विभाग में अपात्र कार्डधारकों के राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 60 हजार से ज्यादा कार्डधारकों ने अपने राशन कार्ड जमा करा दिए हैं। फ्री राशन ले रहे अपात्र कार्रवाई के डर से अपने राशन कार्ड सरेंडर करा रहे हैं। अगरआप राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत सफेद राशन कार्ड धारक है और आप की मासिक आय 15 हजार से अधिक है तो आप मुफ्त का राशन नहीं ले सकते हैं और आप अपात्र के श्रेणी में आएंगे।