नैनीताल – एक बड़ी खबर हाई कोर्ट से आ रही है जहाँ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है की पंतनगर, नगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन कब्जाई गयी है तथा उसपर अतिक्रमण किया गया है उसे साफ़ किया जाएँ. साथ ही साथ जिलाधिकारी को यह भी आदेश दिया की अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर 23 जून को रिपोर्ट पेश करें.
आपको बताते चले की पंतनगर नेशनल हाईवे और इसके आसपास की काफी जगहों पर अतिक्रमण कर लोगो ने दुकानें एवम घर बना लिए हैं, जिस कारण जहाँ नेशनल हाईवे संकरा हो गया है वहीँ यूनिवर्सिटी की ज़मीन लगातार कम होती जा रही है. इस अतिक्रमण को लेकर पंतनगर निवासी अजय कुमार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर 23 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जून की तिथि नियत की है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।
पंतनगर निवासी अजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाये।