रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर। जिले में बिना मान्यता संचालित एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद मलिक कॉलोनी स्थित Blue Diamond Academy को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जांच में खुली मान्यता की पोल
26 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता अनिल कुमार कम्बोज ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा है। इससे पहले भी उप शिक्षा अधिकारी की जांच में स्कूल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था।
जांच रिपोर्ट में विद्यालय प्रबंधन को तत्काल संचालन बंद करने की चेतावनी दी गई थी और आदेश न मानने पर एक लाख रुपये के अर्थदंड व कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रहा।
आरटीई की धारा 18 के तहत दंडनीय
विभागीय आदेशों की अवहेलना को आरटीई एक्ट की धारा 18 के तहत दंडनीय माना गया है। शिकायत में विद्यालय को सीलबंद करने, एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी Kunwar Singh Rawat ने 6 फरवरी को उप शिक्षा अधिकारी मो. सावेद आलम को पुनः जांच के निर्देश दिए। 16 फरवरी को सौंपी गई रिपोर्ट में विद्यालय के संचालन की पुष्टि होने के बाद बंदी के आदेश जारी कर दिए गए।
छात्रों के हित सुरक्षित रहेंगे
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन न होने पर पुलिस प्रशासन की मदद से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका सत्र प्रभावित न हो।
नए सत्र से पहले विशेष निरीक्षण अभियान
जिले में अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी शिक्षण संस्थान बिना मान्यता के संचालित न हो।