
केंद्र सरकार की नई जीएसटी 2.0 दरें सोमवार से, पहले नवरात्र के दिन, उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू हो गईं। नई व्यवस्था के तहत अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब रह गए हैं। इसके चलते रसोई के सामान, कपड़े, दवाइयां, वाहन, मकान, बीमा उत्पाद और टीवी-एसी जैसे कई वस्तुएं और सेवाएं पहले से सस्ती हो गई हैं।
सरकार के मुताबिक, उपभोक्ताओं की जरूरत वाली वस्तुओं पर कर घटाने से कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। दूध के टेट्रापैक, रोटी, खाखरा, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त किया गया है। बीमा पॉलिसी और मकान की खरीद या निर्माण भी अब कम दरों पर आएंगे।
नई दरों से 99% दैनिक उपयोग के सामान 5% स्लैब में शामिल हो गए हैं। पहले इन पर 12% और 18% तक टैक्स लगता था। इसमें मटर-पनीर, मिठाइयां, नमकीन स्नैक्स, बिस्किट, आइसक्रीम, साबुन और टूथपेस्ट शामिल हैं। टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हुए हैं।
बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं पर शून्य कर
अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, ₹30,000 प्रीमियम भरने वाले ग्राहकों को ₹5,400 की सीधी बचत होगी। कैंसर, हृदय रोग और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को करमुक्त किया गया है, जबकि कुछ दवाओं का जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन
यदि कोई विक्रेता टैक्स में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाता, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1800-1200-232 पर शिकायत कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी विक्रेताओं पर जुर्माना या जेल की कार्रवाई हो सकती है।