नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, देहरादून में ARTO वाहन पर RTO की कार्रवाई
देहरादून: परिवहन विभाग में नियमों के कड़ाई से पालन का एक और उदाहरण सामने आया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में रहे अनुबंधित वाहन का रोड टैक्स समय पर जमा न होने पर चालान की कार्रवाई की है। साथ ही वाहन स्वामी को जुर्माना शीघ्र जमा करने और देरी की स्थिति में अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की चेतावनी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन (पंजीकरण संख्या यूके-07-टीई-1818) एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में था। रिकॉर्ड के मुताबिक, वाहन का रोड टैक्स केवल दिसंबर माह तक ही जमा था, जबकि टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न होने को मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन माना गया।
रिकॉर्ड जांच में उजागर हुई लापरवाही
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी द्वारा वाहन के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच किए जाने पर टैक्स भुगतान में चूक की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वाहन का चालान काटा गया। आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में कोई भी अधिकारी या वाहन स्वामी अपवाद नहीं है।
मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई
आरटीओ प्रशासन के अनुसार, रोड टैक्स समय पर जमा न करना मोटरयान अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में न केवल चालान किया जाता है, बल्कि बकाया टैक्स के साथ निर्धारित पेनल्टी भी वसूली जाती है। जुर्माने की राशि समय पर जमा न होने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू
इस प्रकरण के सामने आने के बाद परिवहन विभाग में संचालित अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहनों के टैक्स, फिटनेस और अन्य वैधानिक दस्तावेज पूरी तरह अद्यतन हों।
नियमों के पालन पर सख्त रुख
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्पष्ट किया कि रोड टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। उन्होंने दोहराया कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और नियम सभी के लिए समान रूप से लागू हैं।