
देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने 13 अक्टूबर को यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में संशोधन करते हुए नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों को वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी है। पहले इन नागरिकों के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण यूसीसी में पंजीकरण कराने में कठिनाइयाँ आ रही थीं।
वैकल्पिक दस्तावेजों की सुविधा
अब ये नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या वैध पहचान पत्र जैसी मान्य दस्तावेज़ों के आधार पर विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। इस कदम से राज्य में रहने वाले इन समुदायों को कानूनी सुविधा मिलेगी और वे आसानी से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
सरकार का तर्क
उत्तराखंड नेपाल, भूटान और तिब्बत से सटा हुआ राज्य है। इन क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय से राज्य की सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। ऐतिहासिक तौर पर इनके बीच रोज़मर्रा के संबंध, विवाह और आवास जुड़े रहे हैं। इसलिए सरकार ने उन्हें यूसीसी प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक माना।
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम में विवाह और विवाह पंजीकरण।#UCCInUttarakhand #Uttarakhand pic.twitter.com/ZRUEbYK8JI
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) January 27, 2025
यूसीसी लागू होने के बाद आंकड़े
उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद विवाह पंजीकरण की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। शुरुआत में प्रतिदिन लगभग 67 विवाह पंजीकृत हो रहे थे, जबकि अब औसतन रोजाना 1,634 विवाह दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक 4,10,919 विवाह पंजीकृत हो चुके हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी आज सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी दी।सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी… pic.twitter.com/e4KmlMQnlA
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 13, 2025
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य
यूसीसी राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में लागू है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य निवासियों पर भी इसका प्रभाव है। यह कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करने के लिए लागू किया गया है। अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित समुदायों को छोड़कर यह कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा।