नई दिल्ली: राजधानी स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में बेची गई एक संपत्ति और वहां की अदालत द्वारा दिए गए प्रॉपर्टी सेटलमेंट फैसले से जुड़ा था।

फैमिली कोर्ट के जज देवेंदर कुमार गर्ग ने अपने निर्णय में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत का आदेश भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है और इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी कोर्ट को इस वैवाहिक विवाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) प्राप्त नहीं था।
अदालत ने 2 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दंपति की वैश्विक संपत्तियों के बंटवारे का निर्देश दिया था, जिसमें भारत में स्थित संपत्तियां भी शामिल थीं।
धवन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने भारत में अपनी आय से संपत्तियां खरीदीं, लेकिन उन्हें कथित रूप से पूर्व पत्नी के नाम दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि विदेशी अदालत का बंटवारा आदेश हिंदू विवाह अधिनियम सहित भारतीय वैवाहिक कानूनों का उल्लंघन करता है।