अगर आप भी बाहरी राज्य से है और उत्तराखंड प्रदेश में आकर किराए पर रहने के बारे में सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और अपने मकान को किराए पर रखने जा रहे है तो जरुरी है कि आप भी पहले यह नियम जान ले। दरअसल उत्तराखंड पुलिस ने बाहर से आकर रह रहे किरायेदारों और मजदूरों के सत्यापन के नियमों को पुलिस ने कड़े कर दिए हैं। अब बाहरी राज्यों से आये किराएदारों और मजदूरों को शपथपत्र और अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे।
बाहरी राज्यों से सत्यापन पत्र को लेकर जवाब नहीं आने के कारण यह प्रक्रिया लटकने के बाद पुलिस मुख्यालय ने अब नई व्यवस्था लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति को अपने साथ लायी गई उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे जिसके बाद पुलिस आगे की जाँच करेगी। यदि बाहरी किरायेदारों या मजदूरों द्वारा किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी पुलिस को दी गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक बढ़ती अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ये नियम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी स्थान से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अगर किराए पर रहना होगा तो उन्हें मकान मालिक को यह सभी दस्तावेज जमा कराने होंंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने साफ जाहिर किया है कि अगर पुलिस को किसी भी प्रकार की गलत सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है तो व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जायेगा।