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भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के गुजारे के लिए कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी हर महीने कुल 4 लाख रुपये भत्ता अदा करें, जिसमें से 1.5 लाख रुपये हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये बेटी आयरा के लिए होंगे।
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय मुखर्जी ने यह भी कहा कि शमी अगर चाहें तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त धनराशि भी दे सकते हैं। यह फैसला 2018 में आए उस आदेश को पलटता है, जिसमें शमी को 50 हजार रुपये पत्नी को और 80 हजार रुपये बेटी के लिए देने को कहा गया था।
हसीन जहां ने अदालत में दावा किया था कि शमी की सालाना आय करीब 7.19 करोड़ रुपये है, यानी वह हर महीने लगभग 60 लाख रुपये कमाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और बेटी के मासिक खर्चे करीब 6 लाख रुपये हैं, इस आधार पर उन्होंने भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग की थी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यह भत्ता 7 साल पहले से लागू माना जाएगा और इसकी वसूली उसी हिसाब से की जाएगी। निचली अदालत को आदेश दिया गया है कि वह इस पूरे मामले का निपटारा छह महीने के अंदर करे। यह केस ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम’ के तहत दायर किया गया था।
गौरतलब है कि हाल ही में शमी ने अपनी बेटी आयरा के साथ सोशल मीडिया पर कुछ भावुक तस्वीरें साझा की थीं और लिखा था कि वे काफी समय बाद बेटी से मिल रहे हैं। इस पर हसीन जहां ने तीखा पलटवार किया था और शमी की पोस्ट को “दिखावा” बताते हुए कहा था कि उन्हें असल में बेटी की कोई परवाह नहीं है।