
काशीपुर। नगर निगम क्षेत्र में ई-रिक्शा चालकों के लिए अब आरटीओ के साथ नगर निगम से भी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसके लिए वार्षिक 1000 रुपये शुल्क और दैनिक 25 रुपये देना होगा। नियमों के तहत चालक और सवारी दोनों के लिए नशे का सेवन सख्त वर्जित रहेगा।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने बताया कि यह प्रावधान उत्तराखंड गजट में दर्ज है। बिना लाइसेंस रिक्शा चलाने पर कार्रवाई होगी।
नियम और शर्तें:
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चालक की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए।
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चालक संक्रामक बीमारी से मुक्त हो।
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ई-रिक्शा मजबूत और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
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केवल चिह्नित मार्गों पर ही रिक्शा चलाना होगा, अन्यथा रिक्शा जब्त किया जा सकता है।
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उल्लंघन पर दैनिक 25 रुपये शुल्क के अलावा 25 रुपये अर्थदंड लगेगा।
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चालकों के पास वैध पहचान पत्र अनिवार्य है।
अर्थदंड का प्रावधान:
उपविधि के अनुसार, नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबन, रद्द या पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर नगर आयुक्त को अपील की जा सकती है।