रुद्रपुर: महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर विभिन्न शिवालयों तक जाते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में यह फैसला लिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में कच्चे और पके दोनों प्रकार के मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध मीट की दुकानों के अलावा होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले मांसाहारी व्यंजनों पर भी लागू होगा। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने पुलिस, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान शहर में शांति, व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए निगम की टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी।
नगर निगम ने व्यापारियों और आम लोगों से सहयोग की अपील की है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।