
भोपाल पुलिस द्वारा जुबैर मौलाना की दाढ़ी और मूंछ जबरन कटवाकर जुलूस निकालने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में दाखिल आवेदन पर शीघ्र निर्णय लें। यह याचिका जुबैर की पत्नी शमीम बानो ने दायर की थी।
क्या था आरोप?
याचिका में आरोप लगाया गया कि भोपाल क्राइम ब्रांच और मंगलवारा थाना पुलिस ने जुबैर को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम होते हुए भी उसकी दाढ़ी और मूंछ जबरन कटवाकर उसे सरेआम घुमाया गया, जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि मानवाधिकार का भी उल्लंघन है।
शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं
इस घटना की शिकायत मानवाधिकार आयोग में की गई थी, लेकिन आयोग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर याचिका में मांग की गई कि दोषी पुलिसकर्मियों पर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया कि वे आवेदन पर जल्द निर्णय लें। इसके साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया और शोएब रहमान ने पक्ष रखा।