अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को एक और बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने रंगदारी और जमीन कब्जाने के मामले में अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वर्तमान में अली अहमद झांसी जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया था।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है। प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद समेत छह लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर चकिया स्थित अतीक के दफ्तर में ले जाकर बंद कर दिया। वहां उसकी पिटाई की गई और एक कीमती जमीन को अली और उमर के नाम बैनामा करने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। डर के चलते मुस्लिम ने कुछ दिन बाद अतीक के गुर्गे असद कालिया को 1 करोड़ 20 लाख रुपये दे दिए, जो मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी का हिस्सा था।
कोर्ट का फैसला:
सेशन कोर्ट ने अली अहमद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में सबूत ठोस और सशक्त हैं। अदालत ने माना कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने अपना निर्णय पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर दिया।