
भोपाल: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मंत्री शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
मंत्री विजय शाह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। यह बयान उन्होंने इंदौर के महू क्षेत्र के राय कुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान दिया। शाह ने अपने भाषण में कहा:
“उन्होंने (आतंकियों ने) हमारे हिंदुओं को कपड़े उतार-उतारकर मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी-की-तैसी करने उनके घर भेजा… हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ही लिया जा सकता है।”
देशभर में उठा विरोध
इस बयान के सामने आने के बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कई सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिकों ने मंत्री के बयान की निंदा की। बीजेपी से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी तेज हो गई।
पूर्व सैनिक संगठनों ने इसे देश की सेना और महिला अफसरों का अपमान बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की।
हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे बेहद गंभीर बताया। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वह विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। हालांकि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इस आदेश के बाद मंत्री की मुश्किलें बढ़ना तय है।