देहरादून खबर: कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैं घोषित किया है कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस विषय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 को निर्देश जारी किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 738/USDMA / 792 (2020), दिनांक 30 नवम्बर, 2021 मैं निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं।
1- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 1 दिसंबर 2021 (सलन्गक-01) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जाएगा।
2- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा करा जायेगा।
3-देश भर में ‘ओमीक्रोन’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थान जैसे बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 के नियमो का पालन किया जायेगा जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करना आदि पर कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य किया जाएगा। उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
4- कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रोन से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
5- General Directives for COVID-19 Management: राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा तबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।