
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि वे अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के भरण-पोषण के लिए हर महीने 4 लाख रुपये की राशि अदा करें। इस रकम में 1.5 लाख रुपये हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये बेटी को देने होंगे।
यह आदेश उस पुराने फैसले को रद्द करता है जिसमें शमी को पत्नी को 50 हजार और बेटी को 80 हजार रुपये प्रति माह देने को कहा गया था। नई सुनवाई के दौरान हसीन जहां ने शमी की सालाना आय 7.19 करोड़ रुपये होने का हवाला देते हुए भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की थी। उनका कहना था कि वह और उनकी बेटी हर महीने लगभग 6 लाख रुपये खर्च करते हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यह भत्ता सात साल पहले से लागू माना जाएगा और इसी के अनुसार राशि वसूली जाएगी। निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले का निपटारा आगामी छह महीनों में कर ले। यह मामला घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून के तहत दायर किया गया था।
हाल ही में शमी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी आयरा के साथ तस्वीरें साझा कर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा कि वह बहुत समय बाद अपनी बेटी से मिल पाए। इस पर हसीन जहां ने पलटवार करते हुए शमी की भावनाओं को ‘नाटक’ बताया और कहा कि शमी को वास्तव में अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है।