
नई दिल्ली : फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को ‘सांप के ज़हर’ मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस केस की अगली दिशा सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए कहा,
“पहले सभी पक्षों को सुना जाएगा, तब फैसला होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं।”
क्या है याचिका में एल्विश का दावा?
एल्विश यादव की याचिका में साफ कहा गया है कि—
-
उनके खिलाफ दर्ज केस NDPS कानून के तहत नहीं बनता।
-
कोई भी मादक पदार्थ, ज़हर या सांप उनके पास से बरामद नहीं हुआ।
-
शिकायतकर्ता फर्जी पहचान के आधार पर एफआईआर दर्ज करा चुका है।
क्या है पूरा मामला?
मार्च 2024 में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी रेव पार्टियों में ज़हरीले सांपों और सांप के ज़हर का इस्तेमाल किया।
यह भी कहा गया कि उन पार्टियों में कुछ विदेशी मेहमानों ने ज़हर का सेवन किया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई।
चार्जशीट में क्या है दावा?
चार्जशीट में यह भी आरोप है कि पार्टियों में “मनोरंजन” के लिए सांप का ज़हर नशे के रूप में इस्तेमाल होता था।
लेकिन एल्विश के वकील ने अदालत को बताया कि ना तो कोई ज़हर मिला, ना ही कोई वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई।
एल्विश के लिए राहत, पर लड़ाई अब भी बाकी
सुप्रीम कोर्ट से मिली अस्थायी राहत एल्विश के लिए राहत भरी है, लेकिन केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में तय होगा कि आरोप टिकते हैं या नहीं।
वीडियो, न्यूज़ बुलेटिन या सोशल मीडिया के लिए हेडलाइन चाहिए?
अगर आप इस खबर का रील्स कैप्शन, यूट्यूब स्क्रिप्ट या थंबनेल लाइन चाहते हैं, तो बताइए — तुरंत तैयार कर दूंगा!