Headline
पीएम मोदी के कार्यक्रम में किच्छा के युवक को किया गया नोमिनेट
सुप्रीम कोर्ट की फटकार : हरक सिंह रावत और किशन चंद को कॉर्बेट नेश्नल पार्क मामले में नोटिस
उत्तराखंड के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में CM धामी ने किया छठवें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का शुभारम्भ
उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल धंसने से बड़ा हादसा, सुरंग में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर हादसा, अचानक टूट गया कांच का ब्रिज, 30 फीट नीचे गिरकर पर्यटक की मौत
81000 सैलरी की बिना परीक्षा मिल रही है नौकरी! 12वीं पास तुरंत करें आवेदन
देश के सबसे शिक्षित राज्य में चपरासी की नौकरी के लिए कतार में लगे इंजीनियर, दे रहे साइकिल चलाने का टेस्ट
Uttarakhand: पहली बार घर-घर किया गया विशेष सर्वे, प्रदेश से दो लाख मतदाता गायब, नोटिस जारी
Uttarakhand: धामी सरकार का एलान, राज्य स्थापना दिवस तक हर व्यक्ति को मिलेगा आयुष्मान कवच

अब दिल्ली जाने वाली बसों के ठहराव वाले ढाबे व रेस्टोरेंट से रोडवेज वसूलेगा शुल्क

उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों पर आए दिन यात्री भारी मात्र में सफ़र करते है जिस कारण ठहराव के लिए ढाबों व रेस्टोरेंट को उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से अधिकृत किया है। मगर अब सरकार द्वारा बसों के ठहराव के लिए निगम की ओर से प्रति बस के ठहराव पर ढाबा या रेस्टोरेंट संचालकों से 355 रुपये शुल्क लिया जाने के आदेश जारी किये गए है। निगम महाप्रबंधक दीपक जैन ने इसके प्रति प्रदेश में आदेश जारी किए हैं।

दरअसल खबरों के अनुसार निगम ने प्रदेश में ड्राईवर व कंडक्टर को अनिवार्य रूप से बस को अधिकृत रेस्टोरेंट पर रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि बस को अन्य ढाबों पर रोका गया तो ड्राइवर व कंडक्टर को करीब एक हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट संचालक की ओर से रजिस्टर में बस के आने और जाने का समय अंकित किया जाएगा जिसके लिए सहायक महाप्रबंधक जांच दल के साथ समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इसमें अधिकृत रेस्टोरेंट में खाने की गुणवत्ता और दरों को भी देखा जाएगा।

साथ ही आपको बता दे कि आदेश के अनुसार रुड़की डिपो, ग्रामीण डिपो, पर्वतीय और श्रीनगर डिपो से दिल्ली जाने वाली बसों के ठहराव के लिए खतौली मुजफ्फनगर स्थित स्वामी क्वालिटी कैफे को तीन माह के लिए अधिकृत किया गया है। यानि अब रोडवेज बसों के लिए नियमित रूप से ठहराव वाले ढाबे व रेस्टोरेंट संचालकों से शुल्क अनिवार्य होगा।  इसके साथ ही रेस्टोरेंट संचालक की ओर से यात्रियों को गुणवत्ता युक्त खाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संचालक की ओर से प्रति ट्रिप पर प्रत्येक बस का 355 रुपये शुल्क का भुगतान कंडक्टर को किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top