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देहरादून- मासूम के रेप और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड दिलाने वाली आईपीएस विशाखा को मेडल से नवाजेगा गृहमंत्रालय

रेप कर मासूम की नृशंस हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिलाने वाली कर्मठ आईपीएस अधिकारी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को मिलेगा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड

डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने हरिद्वार के ऋषिकुल मौहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का न सिर्फ खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, बल्कि अभियुक्त को उसके इस कृत्य के लिए मृत्युदंड की सजा भी दिलायी।

20 दिसम्बर 2020 को हरिद्वार के ऋषिकुल मौहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। उक्त प्रकरण की विवेचना कर रही सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार के पद पर तैनात डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने इस अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ को उसी दिन तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और अभियुक्त के घर की दूसरी मंजिल से लापता बच्ची का शव बरामद किया। पूछताछ में उसके द्वारा कबूल किया गया कि उसने राजीव के साथ मिलकर ऋषिता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को दूसरी मंजिल पर छिपाकर रख दिया था।

May be an image of 1 person and text that says "PO Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation-2022 आपात सहायता Dr. Vishakha Ashok Bhadhane, IPS SP (Crime), Dehradun, Uttarakhand Police 112 f @uttarakhandpolice @uttarakhandcops Iam @uttarakhandpolice"

मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनलों द्वारा कराया गया तथा मृतका के विभिन्न नमूने एकत्र किए गए और राम तीरथ की चिकित्सा के दौरान नमूने एकत्र कर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए। दिनांक 26-12-20 को उक्त घटना अभियुक्त आरोपी राजीव कुमार की सहायता करने में उसके भाई, गंभीर चंद उर्फ गौरव को भादवी में धारा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 28-12-20 को अभियुक्त को सुलतानपुर उ0प्र0 से गिरफ्तार गया गया। अभियुक्त की चिकित्सा जांच कर उसके नमूने एकत्र कर जांच हेतु एफएसएल भेजे गये।

डॉ. विशाखा अशोक भदाणे द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं समय पर प्रस्तुत किये गये गवाहों के अधार पर माननीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, पोक्सो जिला हरिद्वार ने आरोपी रामतीरथ को 363/366ए/376(ए)(बी)/377/302/201 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य छिपाने के मामले में 05 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को उत्कृष्ट विवेचना किये जाने के लिए ’’अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक’’ से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गयी है। वहीँ डीजीपी अशोक कुमार ने डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

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