Headline
शबाना आजमी ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने पर रिएक्शन दिया, कहा- “मैं इस मुद्दे पर…”
नशे में धुत रवीना टंडन पर बुजुर्ग महिला को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल
अरविंद केजरीवाल ने किया तिहाड़ जेल में सरेंडर, समर्थकों के लिए भेजा संदेश ।
आखिर क्यों पहुंचे राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला के घर ?
‘राफा पर सभी की निगाहें’ नामक तस्वीर हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। आखिर क्या है इसका मतलब जानिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मुजरा’ बयान ने विवाद उत्पन्न किया है, ‘चिंतित’ विपक्ष ने कहा ‘शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले’।
जनसभा में बोले पीएम मोदी ” शहजादों का शटर गिरने वाला है, बंद होने वाली है दुकाने”
पीएम मोदी के कार्यक्रम में किच्छा के युवक को किया गया नोमिनेट
सुप्रीम कोर्ट की फटकार : हरक सिंह रावत और किशन चंद को कॉर्बेट नेश्नल पार्क मामले में नोटिस

अगर यहाँ पाए गये बिना मास्क के तो होगा 500-1000 रू जुर्माना, थूकने पर भी लगा प्रतिबन्ध

जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर के लिए काफी कड़ी गाइडलाइन्स सरकार द्वारा लगातार जारी की जा रही है। बॉर्डर्स पर कोविड टेस्ट की प्रक्रिया के बाद अब कुछ और कोरोना गाइडलाइन्स सरकार के द्वारा जारी की गई है। बता दें कि नैनीताल के डीएम धिराज सिंह ने कड़े निर्देश जारी किये है। जिला अधिकारी धीराज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों अथवा घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कोई भी व्यक्ति अगर गाइडलाइन्स का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाही की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 के द्वितीय संशोधन नियमवाली के उल्लंघन करने पर ₹500 से ₹1000 तक जुर्माना वसूला जाएगा और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top