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Saturday, September 30, 2023

हल्द्वानी – अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबन्ध

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कोतवाली हल्द्वानी के सभागार में स्थित थाना हल्द्वानी, काठगोदाम, मुखानी क्षेत्र में स्थित मंदिर के पुजारी, मस्जिद के इमाम, गुरुद्वारा के ग्रन्थी/ प्रबंधक, चर्च के पादरी, बैंकट हॉल/ डीजे प्रबंधों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।

उक्त गोष्ठी में वर्ष 2018 में माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका में धार्मिक स्थलों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर निर्धारित डेसीबल से अधिक की ध्वनि किए जाने पर प्रतिबंध एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विचार विमर्श किया गया।

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जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें टीम गठित की जाएगी जिनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा यदि किसी समारोह में 15 दिवस का समय लगने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाए।

रात्रि के समय 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का किसी भी प्रकार से प्रयोग ना किया जाने का अनुरोध किया गया। व डीजे बैंकट हॉल संचालकों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी के द्वारा रात्रि के समय 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रकार किया जाता है तो उनके विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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